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असम: प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करने वाले क्षेत्रों पर हरित उपकर लगाने की व्यवस्था को मंजूरी

गुवाहाटी, सात सितंबर (भाषा) असम मंत्रिमंडल ने प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करने वाले कुछ क्षेत्रों पर हरित उपकर लगाने के लिए एक व्यवस्था को सोमवार को मंजूरी दे दी।

इसके अलावा पूर्व सैनिकों के लिए ग्रेड-3 और ग्रेड-4 सरकारी नौकरियों में आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा में भी छूट देने का फैसला किया गया।

मंत्रिमंडल ने इस साल एक नवंबर से ‘खेल महारण’ आयोजित करने को भी मंजूरी दी है, जिसमें प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान और छात्रवृत्ति सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा, “मंत्रिमंडल ने असम हरित कर नीति, 2026 को मंजूरी दे दी है। यह राज्य में उन चिन्हित क्षेत्रों पर हरित उपकर लगाने की व्यवस्था है, जो प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं और सतत विकास के लिए जिनका नियमन जरूरी है।”

उन्होंने कहा, “इससे मिलने वाली राशि का इस्तेमाल बांधों की मरम्मत और उन्हें मजबूत करने, सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराने आदि में किया जाएगा।”

मंत्रिमंडल ने पत्थर तोड़ने वाली इकाइयों, ईंट भट्टों, आयातित लकड़ी, प्रदूषण सूचकांक के आधार पर चिन्हित औद्योगिक इकाइयों, पुराने मोटर वाहनों के स्वामित्व अंतरण और व्यावसायिक रूप से भूजल निकालने व इस्तेमाल करने पर हरित उपकर लगाने को सैद्धांतिक मंजूरी दी है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल ने पूर्व सैनिकों के लिए सरकारी सेवा में ग्रेड-3 और ग्रेड-4 पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा को मौजूदा 42 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने को मंजूरी दी है।

उन्होंने कहा कि इससे पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार की सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया में अधिक भागीदारी का अवसर मिलेगा।

भाषा जोहेब माधव

माधव