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यूएपीए के तहत धन जुटाने के आरोप के खिलाफ आईएसआईएस मामले के आरोपी की याचिका खारिज की

मुंबई, 28 अगस्त (भाषा) मुंबई की एक विशेष एनआईए अदालत ने शुक्रवार को आईएसआईएस से जुड़े एक मामले के आरोपी की याचिका खारिज कर दी।

आरोपी ने अपने खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने से संबंधित गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधान को लागू किए जाने को चुनौती दी थी।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने इस साल अप्रैल में पश्चिम एशिया के आतंकी संगठन 'इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया' में शामिल होने के आरोपी अरीब मजीद के खिलाफ एक पूरक आरोपपत्र दाखिल किया और इसमें इस अधिनियम की धारा 17 को भी जोड़ा।

यह धारा आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने पर सजा का प्रावधान करती है।

मजीद ने अदालत में अर्जी दी कि इस धारा के तहत उस पर आरोप तय नहीं किए जाने चाहिए। उसने यह भी दलील दी कि अदालत यह घोषित करे कि केंद्रीय एजेंसी के पूरक आरोपपत्र में कोई नया सबूत नहीं है।

अरीब मजीद इस मामले में गिरफ्तार एकमात्र आरोपी है।

भाषा सुभाष माधव

माधव