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इलाज के लिए विदेश जाने संबंधी अभिषेक बनर्जी की याचिका पर अदालत का तत्काल सुनवाई से इनकार

कोलकाता, 24 जून (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की उस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से बुधवार को इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी।

न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने सांसद के वकील से सोमवार को अदालत के सामने इस मामले का जिक्र करने को कहा।

इलाज के लिए विदेश जाने की बनर्जी की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार करते हुए, न्यायाधीश ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि देश में ही इलाज की सुविधाएं मौजूद हैं।

न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने 21 मई को, बनर्जी को अप्रैल में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक जनसभा में की गई उनकी टिप्पणियों को लेकर दर्ज प्राथमिकी के मामले में 31 जुलाई तक दंडात्मक कार्रवाई से राहत दी थी।

न्यायाधीश ने तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव को जांच में सहयोग करने और अदालत की अनुमति के बिना विदेश नहीं जाने का निर्देश दिया था।

डायमंड हार्बर से तृणमूल सांसद बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले, 27 अप्रैल को एक जनसभा में प्रतिद्वंद्वी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के ख़िलाफ़ की गई अपनी टिप्पणियों को लेकर दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया था।

भाषा आशीष सुरेश

सुरेश