उत्तराखंड में तय समय पर निकाय चुनाव न कराए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने आगामी मंगलवार यानी 20 अगस्त को अगली सुनवाई करने की तिथि नियत की.
कोर्ट ने सरकार से मंगलवार तक पूरा चुनाव कार्यक्रम पेश करने और चुनाव संपन्न कराने के लिए राज्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करने की भी जानकारी देने को कहा है. साथ ही कोर्ट ने चुनाव कराने संबंधी अन्य याचिकाओं को भी एक साथ लिस्ट कराने के आदेश दिए हैं.
13 अगस्त को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने हाईकोर्ट को उत्तराखंड में तय समय के भीतर निकाय चुनाव न होने की दलील दी. उनका कहना था कि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की वजह से निकाय चुनाव नहीं हो पाए. क्योंकि, राज्य का प्रशासन लोकसभा के चुनाव संपन्न कराने में व्यस्त था. उसके बाद मानसून यानी बरसात का सीजन शुरू हो गया. ऐसे में आधा प्रशासन आपदा में व्यस्त है.
याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि तय समय के अनुसार चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन राज्य सरकार ने कोर्ट में अपना स्टेटमेंट देकर भी चुनाव नहीं कराए यह कोर्ट के आदेश की अवहेलना है. अभी तक राज्य सरकार ने चुनाव संपन्न कराने वाली संस्था का राज्य चुनाव आयुक्त तक नियुक्त नहीं किया. जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से आने वाले मंगलवार तक चुनाव कराने का पूरा प्लान पेश करने को कहा है.