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यूपी के इस जिले में धारा 144 लागू, डीएम ने जारी किए आदेश

जिला मजिस्ट्रेट सुधा वर्मा ने शांति व्यवस्था और जन सुरक्षा बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञाएं पारित की है, जो 22 जनवरी तक प्रभावी रहेगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बिना अनुमति के नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही निर्धारित डेसीबल से अधिक आवाज पर डीजे या लाउडस्पीकर नहीं बजा सकते हैं।

सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से झूठी अफवाहें फैलाने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा कार्यक्रम या अन्य माध्यमों से सांप्रदायिक सद्भाव व सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति आग्नेय अस्त्र या विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा और न ही लाइसेंसी अस्त्र और शस्त्रों का प्रदर्शन करेगा।

संपूर्ण समाधान दिवस में आने वाले मामलों को निस्तारण में लापरवाही पर मंडलायुक्त रविंद्र झल्ला उठे। ढोलना क्षेत्र के गांव किनावा के एक मामले को लेकर न सिर्फ थाना प्रभारी को लताड़ा, राजस्व निरीक्षक को तो प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी। और भी कुछ ऐसे ही मामलों में थाना प्रभारी और राजस्व निरीक्षकों को उन्होंने झिड़का।