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RLD विधायक गुड्डू भैया को 2 महीने की सजा, चुनाव के दौरान आचार संहिता का किया था उल्लघंन

यूपी: हाथरस की सादाबाद विधानसभा के विधायक प्रदीप कुमार चौधरी उर्फ गुड्डू भैया को आदर्श आचार संहिता एवं कोविड-19 के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय ने दोषी करार देते हुए दो माह कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने विधायक पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। हालांकि विधायक को न्यायालय ने उक्त मामले में जमानत भी दे दी है। 

अभियोजन पक्ष की ओर पैरवी करने वाले अभियोजन अधिकारी कृपाशंकर यादव ने बताया कि तत्कालीन एफएसटी प्रभारी सोहन सिंह पुत्र श्याम लाल ने 2022 में थाना सादाबाद में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 19 फरवरी 2022 को सुबह समय करीब 10:15 बजे प्रदीप कुमार चौधरी उर्फ गुड्डू भैया पुत्र किरण सिंह निवासी ग्राम टिकैत थाना सादाबाद प्रत्याशी राष्ट्रीय लोक दल विधानसभा सादाबाद के द्वारा अपने समर्थक करीब 100 से 150 व्यक्तियों के साथ प्रचार प्रसार ग्राम अरौठा में किया जा रहा था।  इनके द्वारा आदर्श आचार संहिता एवं चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों व जिलाधिकारी हाथरस के द्वारा धारा 144 एवं कोविड-19 नियमों का उल्लंघन भी किया गया। 

इस मामले में थाना सादाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इस मामले की सुनवाई माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इंद्रेश के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने शनिवार को आरोपी विधायक प्रदीप चौधरी उर्फ गुड्डू को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 188 के तहत एक माह कैद की सजा और 1000 रुपये का अर्थदंड,आईपीसी की धारा 269 के तहत दो माह का कारावास एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। सभी सजाएं साथ साथ चलेगी एवं जुर्माना अलग-अलग देय होगा।

सजा बोलने के साथ ही माननीय न्यायालय ने विधायक को जमानत भी दे दी है।

रिपोर्ट- प्रतीक वार्ष्णेय