इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के 'व्यास तहखाने में 'पूजा' जारी रहने का आदेश दिया है, हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मुस्लिम पक्ष ने पूजा की इजाजत देने के जिला कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर ने कहा कि " इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का वह स्वागत करते हैं, आज हाई कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया की याचिका को खारिज कर दिया है और इस आदेश का मतलब है कि ज्ञानवापी परिसर में पूजा जारी रहेगी। मैं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक कैविएट भी दायर करूंगा, अगर वह सुप्रीम कोर्ट आते हैं तो हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना मामला रखेंगे।''
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि "आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया की दोनों याचिकाएं खारिज कर दी हैं 17 जनवरी की और 31 जनवरी की। इसका प्रभाव ये है कि जो पूजा वहां पर चल रही है वो चलती रहेगी और अगर अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट आता है तो हम कैविएट फाइल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे।"