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UP: करीब 30 साल पुराने मामले में मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा, जानिए क्या था मामला

Varanasi: उत्तर प्रदेश के वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने करीब 30 साल पुराने फर्जी बंदूक लाइसेंस मामले में बुधवार को गैंगस्टर-राजनेता मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 

जिला सरकार के वकील विनय सिंह ने कहा कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ दिसंबर 1990 में गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 467 (जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) और 120बी (आपराधिक साजिश) के साथ-साथ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।

विनय सिंह के मुताबिक मुख्तार अंसारी की पेशी बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई। मुख्तार अंसारी अभी बांदा जेल में ही बंद है। पुलिस के मुताबिक मुख्तार अंसारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश, पंजाब, नई दिल्ली समेत कई राज्यों में करीब 60 मामले पेंडिंग हैं। मुख्तार अंसारी अब तक करीब सात मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है।