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राहुल गांधी के खटाखट-खटाखट वाले बयान पर सुनवाई आज

राहुल गांधी की बयानबाजी को लेकर 8 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी अब कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सामाजिक कार्यकर्ता भारती सिंह ने वकील ओपी सिंह व शाश्वत आनंद के मार्फत यह जनहित याचिका दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक गारंटी कार्ड योजना के तहत गरीब, पिछड़े, दलित व अल्पसंख्यक को चुनाव के बाद जुलाई माह से प्रतिमाह 8500 रुपये उनके बैंक खाते में जमा करने का वादा किया था। जो वादा झूठा निकला। इस वादे से कांग्रेस सहित सहयोगी दलों के पक्ष में वोट देने वाले को प्रतिमाह रुपए दिए जाने की गारंटी दी गई थी। इस वादा पत्र में वोट के बदले रुपए देने का लालच दिया गया था।

कांग्रेस पार्टी के इस वादा पत्र पर अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व राहुल गांधी के हस्ताक्षर हैं। साथ ही पावती रसीद भी है। जिससे लोगों को विश्वास हो गया कि वोट देने पर रूपए मिलेंगे। इसको लेकर चुनाव आयोग ने 2 मई 24 को एडवाइजरी भी जारी की थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस पर अमल नहीं किया। याची का कहना है कि कांग्रेस पार्टी का यह कृत्य जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 121(1)(ए)का खुला उल्लंघन है। साथ ही भारतीय न्याय संहिता व भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराध है। याची ने कार्रवाई करने के लिए चुनाव आयोग को प्रत्यावेदन दिया है, किन्तु आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिस पर यह जनहित याचिका दायर की गई है।