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भारत निर्वाचन आयोग लॉन्च किए कई एप्लीकेशन, वोटर्स के लिए बनेंगे मददगार

मेरठ: लोकसभा चुनावों के मद्देनज़र आयोग ने कई ऐसे एप्लीकेशन तैयार किए हैं जो आम जनता के लिए बेहद हितकर हैं. मेरठ के ज़िलाधिकारी व ज़िला निर्वाचन अधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि कोई भी व्यक्ति इस एप्लीकेशन में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन समेत तमाम शिकायतें कर सकती हैं. पांच मिनट में कंट्रोल रुम शिकायत पर एक्टिव हो जाता है. और पचास मिनट के अंदर समस्या का निदान कर दिया जाता है. एंड्रॉयड और आईफोन पर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया जा सकता है. KNOW YOUR CANDIDATE APP भी बेहद ख़ास है. इस एप्लीकेशन में आप अपने क्षेत्र में प्रत्याशी से जुड़ी हर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. नॉमिनेशन फॉर्म के पास जैसे ही जानकारी आएगी वो इस एप्लीकेशन पर अपलोड कर दी जाएगी. मतदान एप भी पोलिंग डे के दिन एक्टिव रहेगा.

आपकों बता दे मेरठ में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रील बनाने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है. कोई भी व्यक्ति मतदान जागरूकता से संबंधित रील बनाकर व्हाट्सएप के माध्यम से बार कोड स्कैन कर या 7088264764 पर व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं. सबसे अच्छी रील बनाने वाले को जिला प्रशासन की तरफ से 10000 रुपए प्रथम पुरस्कार तथा एक सम्मान पत्र दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले को 5000 रुपए सम्मान पत्र तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले को 2500 रुपए व सम्मान पत्र जिलाधिकारी देंगे. स्वीप कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मेघराज सिंह ने बताया कि आज के समय में सबसे अधिक रील बनाने का  क्रेज है कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को जागरूक करने के लिए इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर सकता है. इसके लिए कोई भी उम्र सीमा या शैक्षिक योग्यता नहीं रखी गई है.. किसी भी आयु एवं किसी भी व्यवसाय का व्यक्ति इसमें प्रतिभाग कर सकता है. रील बनाने के बाद स्वीप मेरठ के फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम या यूट्यूब चैनल पर टैग करते हुए लोगों को जागरूक करना है.. इसी प्रकार आने वाले समय में विभिन्न विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा.

वही जिला निर्वाचन अधिकारी ने आज समस्त मुद्रणालय प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की..बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि प्रेस की यह ड्यूटी होगी कि निर्वाचन से संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित करते समय अखबार किसी भी ढ़ग से अस्वस्थ निर्वाचन अभियान में भाग न लें.तथा किसी भी राजनैतिक दल व उम्मीदवार से संबंधित घटना को बढा-चढाकर प्रकाशित न करें. निर्वाचन अभियान के दौरान धार्मिक, जातिसूचक वाक्य पूर्णतः प्रतिबंध हैं. प्रेस ऐसे समाचार प्रकाशित न करें जिससे धार्मिक समुदाय, लिंग, भाषा और जाति के बीच वैमनस्यता फैले. उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के व्यक्तिगत चरित्र, आचरण के संबंध में कुछ भी प्रकाशित न करें. सोशल मीडिया पर विज्ञापन के व्यय सहित प्रचार के सभी व्यय का विवरणी प्रस्तुत करें. टीम को प्रकाशन की तिथि से दो दिन पूर्व आवेदन करना होगा. निर्वाचन से संबंधित अपुष्ट व भ्रामक खबरों को चलाने से बचें.

रिपोर्ट- प्रदीप शर्मा