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पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी पर कोर्ट ने कसा शिकंजा, संपत्ति कुर्क करने का दिया आदेश

अपहरण के 22 वर्ष पुराने मामले में फरार पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी पर शिकंजा कसता जा रहा है। विशेष सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट प्रमोद कुमार गिरी ने शनिवार को अमरमणि की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया। न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक बस्ती द्वारा गठित टीम को असफल टीम बताते हुए विशेष टीम गठित करने को कहा। यह टीम अमरमणि की संपत्तियों का पता लगाकर उसे कुर्क करेगी। अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी।

अमरमणि के अधिवक्ता ने कुर्की की कार्यवाही स्थगित करने की याचना की, जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया। बस्ती, कोतवाली के धर्मराज मद्धेशिया के बेटे राहुल का छह दिसंबर 2001 को अपहरण हो गया था। पुलिस ने उसे तत्कालीन मंत्री अमरमणि के लखनऊ स्थित आवास से बरामद किया।

अपहरण कांड के नौ आरोपितों में शामिल अमरमणि बीमारी का हवाला देते हुए आज तक न्यायालय में हाजिर नहीं हुए। विशेष सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया था कि मात्र डिप्रेशन के आधार पर किसी अभियुक्त को न्यायालय आने से छूट नहीं दी जा सकती है।