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बरात के लिए बरेली प्रशासन ने बनाए नियम, बैंड औेर मैरिज होम संचालकों को दी चेतावनी

सहालग के समय शहर की सड़कों को जाम मुक्त रखने और राहगीरों को सुविधा देने के लिए मंडल के अधिकारियों ने शुक्रवार को बैठक कर अहम फैसले लिए। बरात चढ़ाने के बाद बरातघर तक पहुंचने की अधिकतम दूरी सौ मीटर तय की है। इसके साथ ही सड़क पर बरात के घूमने का समय 30 मिनट का निर्धारित कर दिया है। वहीं, वाहनों को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी बरातघर संचालकों को दी गई है।

मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल और आइजी रेंज डा. राकेश सिंह ने शुक्रवार को मंडलायुक्त कार्यालय सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों ने सहालग के कारण रोजाना निकल रही बरातों के चलते लगने वाले जाम की समस्या के निराकरण पर मंथन किया। 

सभी मैरिज हाल और अन्य मांगलिक कार्य स्थलों के संचालक प्रत्येक दशा में गेट आदि की सजावट मैरिज हाल सीमा के अंदर ही रखेंगे। सड़क पर गेट आदि की सजावट नहीं की जाएगी। संचालकों को कार्यक्रम में आये वाहन आदि की सुव्यवस्थित पार्किंग के लिए कर्मचारी नियुक्त करने होंगे, ताकि सड़क पर खड़े वाहनों के कारण जाम की स्थिति उत्पन्न न हो।

बारात के सड़क पर भ्रमण के लिए 30 मिनट से अधिक का समय न लिया जाए, साथ ही बारात का भ्रमण कार्यक्रम स्थल से निर्धारित दूरी अधिकतम 100 मीटर होगी।

उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के क्रम में रात 10 बजे के बाद किसी भी बैंड वाले को अनुमन्य स्तर से ऊपर शोर करने, गाना बजाने की अनुमति नहीं होगी। पटरियों पर से अतिक्रमण नियमानुसार नगर निगम को हटाया होगा। समिति द्वारा निर्गत निर्देशों की अवहेलना पर बीडीए नियमानुसार सीलिंग की कार्रवाई करेगा।