बकरीद के त्योहार को लेकर दिल्ली सरकार ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। चांद दिखने के आधार पर 27 मई को संभावित बकरीद से पहले सरकार ने राजधानी में कानून व्यवस्था और स्वच्छता बनाए रखने के लिए कई अहम नियम लागू किए हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि राजधानी में गाय, बछड़ा, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पूरी तरह अवैध है। उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कपिल मिश्रा ने कहा, “बकरीद के अवसर पर दिल्ली में गाय, बछड़ा, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी देना पूरी तरह गैरकानूनी है। ऐसा करने या प्रयास करने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई होगी।” उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं की कुर्बानी देना भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा सड़कों, गलियों और रिहायशी इलाकों में अवैध पशु बाजार लगाने और पशुओं की खरीद-फरोख्त की अनुमति नहीं होगी।
मंत्री ने यह भी कहा कि कुर्बानी के बाद खून या पशु अवशेषों को नालियों, सीवर या सड़कों पर फेंकना सख्त मना है। उन्होंने कहा कि कुर्बानी केवल निर्धारित और अधिकृत स्थानों पर ही की जा सकती है। कपिल मिश्रा ने लोगों से अपील की कि यदि कोई व्यक्ति इन निर्देशों का उल्लंघन करता दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस या दिल्ली सरकार के विकास विभाग को दें।