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तिहाड़ में रहेंगे या मिलेगी बेल... सांसद राशिद इंजीनियर की जमानत याचिका पर 20 अप्रैल को होगी सुनवाई

पटियाला हाउस कोर्ट ने सांसद इंजीनियर राशिद की अंतरिम बेल याचिका पर सुनवाई सोमवार 20 अप्रैल तक के लिए टाल दी। राशिद ने अपने बीमार पिता से मिलने के लिए एक महीने की अंतरिम बेल मांगी है। NIA ने अंतरिम बेल याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी को कस्टडी पैरोल दी जा सकती है। कोर्ट ने सुनवाई टाल टालते हुए वकील को हिदायत लेने का निर्देश दिया। राशिद इंजीनियर टेरर फंडिंग मामले में न्यायिक हिरासत में है।

वहीं कश्मीर के मुख्य मौलवी मीरवाइज उमर फारूक ने भी केंद्र सरकार से बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद को, जो पिछले पांच साल से नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं, मानवीय आधार पर रिहा करने की अपील की है ताकि वे अपने बीमार पिता से मिल सकें। एक बयान में, मीरवाइज ने कहा कि वह जेल में बंद सांसद के पिता खज़ीर मोहम्मद शेख से श्रीनगर के SMHS अस्पताल में मिले थे। उन्होंने कहा, "वह बहुत बीमार हैं और अपने बेटे से मिलने के लिए तरस रहे हैं... जो उनकी आखिरी मुलाकात हो सकती है।" उन्होंने कहा कि देश भर की अलग-अलग जेलों और जम्मू-कश्मीर में बंद राजनीतिक कैदियों का "अंदरूनी दुख" दिल दहला देने वाला है।

आवामी इतिहाद पार्टी (जिसे राशिद ने शुरू किया था) के प्रवक्ता इनाम उन नबी ने कहा कि शेख की सेहत बिगड़ रही है, और उन्हें ICU में शिफ्ट कर दिया गया है। नबी ने सरकार से दया और मानवीय फैसला लेने और राशिद को रिहा करने की अपील की ताकि वह अपने बीमार पिता की देखभाल कर सकें।

राशिद को 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से चार दिन पहले, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज एक आतंकी-फंडिंग मामले में एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से तिहाड़ में रखा गया है। दिल्ली की एक अदालत द्वारा उन्हें कस्टडी पैरोल दिए जाने के बाद इस साल उन्होंने जनवरी में संसद के बजट सत्र में भाग लिया था।