पुष्पांजलि ग्रुप की आर्किड पार्क आवासीय परियोजना में अपनी मेहनत के 45 करोड़ रुपये फंसा चुके खरीदारों को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) से बड़ी सफलता मिली है। एनसीएलटी ने पुष्पांजलि प्रोजेक्ट के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स को भंग करते हुए सभी अधिकार अपने हाथ में ले लिए हैं। इसके साथ ही अन्य एजेंसियों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से जुड़े मसलों में हस्तक्षेप नहीं करने के निर्देश दिए हैं। इससे खरीदारों को पहली बार उम्मीद की किरण जगी है।
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