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अवैध रेत खनन पर मद्रास हाई कोर्ट ने ईडी के समन पर लगाई रोक, 21 दिसंबर को अगली सुनवाई

मद्रास हाई कोर्ट ने मंगलवार को राज्य में कथित अवैध रेत खनन की धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय के पांच जिला कलेक्टरों को जारी किए गए समन की कार्रवाई पर रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति एस. एस. सुंदर और न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की खंडपीठ ने राज्य के सार्वजनिक विभाग के सचिव के नंथाकुमार की दायर याचिका पर अंतरिम रोक लगा दी। हालांकि, पीठ ने कहा कि ईडी राज्य में कथित रेत खनन की अपनी जांच आगे बढ़ा सकती है।

सार्वजनिक विभाग के आला अधिकारी ने अरियालुर, वेल्लोर, तंजावुर, करूर और तिरुचिरापल्ली के जिला कलेक्टरों की ओर से याचिका दायर की। याचिका में ईडी के जारी किए गए समन को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें उन्हें अपने-अपने जिलों में रेत खनन से संबंधित विवरण के साथ अलग-अलग तारीख पर व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा गया था।

पीठ ने राज्य सरकार और पांच जिला कलेक्टरों को ईडी की दायर आपत्ति याचिका पर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले की आगे की सुनवाई 21 दिसंबर तय की।