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मद्रास उच्च न्यायालय ने हास्य कलाकार कुणाल कामरा को अंतरिम अग्रिम जमानत दी

मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को हास्य कलाकार कुणाल कामरा को अंतरिम अग्रिम जमानत दी। कामरा महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर अपने चुटकुलों को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। अदालत ने कामरा को इस शर्त पर राहत दी कि उन्हें तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले के वनूर में न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए बांड भरना होगा।

न्यायमूर्ति सुंदर मोहन ने दूसरे प्रतिवादी (खार पुलिस) को भी नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई सात अप्रैल को तय की। कामरा ने दलील दी थी कि वो 2021 में मुंबई से तमिलनाडु चले गए थे और तब से "आम तौर पर इसी राज्य के निवासी हैं" और उन्हें मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने का डर है।

मुंबई पुलिस द्वारा दो बार तलब किए जाने के बाद 36 साल के स्टैंड-अप कॉमेडियन ने मुंबई में अपने हालिया शो के दौरान शिंदे पर तीखी टिप्पणियों के कारण मुश्किलों में घिर गए और बड़ा विवाद खड़ा हो गया।

ये विवाद मुंबई के खार में हैबिटेट कॉमेडी क्लब में कामरा के शो से उपजा है, जहां उन्होंने शिंदे को निशाना बनाते हुए एक पैरोडी गाना गाया था। इस हरकत के बाद शिवसेना समर्थकों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिन्होंने रविवार रात क्लब और होटल में तोड़फोड़ की। खार पुलिस ने शिवसेना विधायक मुरजी पटेल की शिकायत पर कामरा के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें उन्होंने उप-मुख्यमंत्री के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी।