धौलपुर सदर थाना क्षेत्र में बाड़ी रोड स्थित शराब के ठेके पर सेल्समैन से मारपीट करने और ठेके में आग लगाने के मामले में एडीजी कोर्ट ने फैसला सुनाया है। एडीजी कोर्ट धौलपुर ने मामले में चार आरोपियों में से तीन को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के साधारण कारावास से दंडित किया है। साथ ही 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मामले में शामिल चौथे आरोपी की पूर्व में ही मौत हो चुकी है।
कोर्ट के फैसले को लेकर अपर लोक अभियोजक केके शर्मा ने बताया कि ग्वालियर मध्यप्रदेश के रहने वाले एक परिवादी ने वर्ष 2017 में धौलपुर शहर के सदर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि चार आरोपियों ने धौलपुर में बाड़ी रोड स्थित शराब के ठेके पर पहुंचकर फ्री में शराब मांगने को लेकर झगड़ा किया था।
इसके साथ ही उन्होंने झगड़े के बाद सेल्समेन राजवीर की मारपीट कर ठेके के सामने लगे छप्पर में आग लगा दी थी। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए एडीजे कोर्ट आरोपियों को 10 वर्ष के साधारण कारावास से दंडित किया है। साथ ही उन्हें 10 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।