Breaking News

ब्रेंट क्रूड की कीमत फिर 100 डॉलर के पार, 7 हफ्ते बाद आया उछाल     |   अकृति चौधरी की NSA हिरासत रद्द करने के HC फैसले को SC में चुनौती देगी UP सरकार     |   देश के सात रेलवे प्रोजेक्ट अब फोर ट्रैक होंगे, कैबिनेट ने दी मंजूरी     |   बहन-बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो जगह या तो जेल होगी या जहन्नुम: CM योगी     |   मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 7 रेलवे प्रोजेक्‍ट्स को मिली 4 लेन की मंजूरी, अब देर नहीं होंगी ट्रेनें     |  

शराब ठेके पर सेल्समैन से मारपीट करने व ठेके में आग लगाने का मामला

धौलपुर सदर थाना क्षेत्र में बाड़ी रोड स्थित शराब के ठेके पर सेल्समैन से मारपीट करने और ठेके में आग लगाने के मामले में एडीजी कोर्ट ने फैसला सुनाया है। एडीजी कोर्ट धौलपुर ने मामले में चार आरोपियों में से तीन को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के साधारण कारावास से दंडित किया है। साथ ही 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मामले में शामिल चौथे आरोपी की पूर्व में ही मौत हो चुकी है।

कोर्ट के फैसले को लेकर अपर लोक अभियोजक केके शर्मा ने बताया कि ग्वालियर मध्यप्रदेश के रहने वाले एक परिवादी ने वर्ष 2017 में धौलपुर शहर के सदर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया था कि चार आरोपियों ने धौलपुर में बाड़ी रोड स्थित शराब के ठेके पर पहुंचकर फ्री में शराब मांगने को लेकर झगड़ा किया था।

इसके साथ ही उन्होंने झगड़े के बाद सेल्समेन राजवीर की मारपीट कर ठेके के सामने लगे छप्पर में आग लगा दी थी। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए एडीजे कोर्ट आरोपियों को 10 वर्ष के साधारण कारावास से दंडित किया है। साथ ही उन्हें 10 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।