कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के सहायता प्राप्त स्कूलों में 2016 में हुई परीक्षाको अमान्य करार देते हुए सभी नियुक्तियों को रद्द करने का आदेश दिया है। जस्टिस देबांगसु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बर रशीदी की बेंच ने सीबीआई को नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में आगे की जांच करने और तीन महीने में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।
बेंच ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग को नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। 24,640 खाली पदों को भरने के लिए 2016 एसएलएसटी में 23 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शमिल हुए थे।