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आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन का मामला, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ट्रस्ट

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन की लीज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से रद्द कर दी गई थी. अब इस मामले को लेकर मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और एक अर्जी दाखिल की है. जमीन की लीज को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई है. शीर्ष अदालत इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा.

दरअसल सपा सरकार के दौरान आजम खान ने रामपुर के मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का भवन समेत पूरा कैंपस 99 साल की लीज पर मौलाना मोहम्मद जौहर ट्रस्ट को दिलाया था. करीब 100 करोड़ रुपए की इस 3825 वर्ग मीटर संपत्ति के लिए मात्र 100 रुपए सालाना किराया तय किया गया था. इसके लिए आजम खान ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के साथ एक करार भी किया था, लेकिन अब सरकार ने इसी करार की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए लीज कैंसिल कर दिया है.

इसे साल 2007 में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली सरकार के तहत तत्कालीन कैबिनेट की ओर से हरी झंडी दिखाई गई थी. यूपी की योगी सरकार का कहना है कि लीज समझौते की शर्तों के उल्लंघन के कारण उसे रद्द किया गया है. जौहर ट्रस्ट के नाम पर लीज की शर्तों के उल्लंघन के आरोपों की जांच के लिए रामपुर डीएम ने चार सदस्यीय जांच पैनल का गठन किया था.