ग्वालियर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह कार्रवाई 2024 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए कथित बयान से जुड़े मामले में की गई है। मामला अप्रैल 2024 का है। आरोप है कि भिंड में चुनाव प्रचार के दौरान जीतू पटवारी ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के प्रत्याशी देवाशीष जरारिया पर भाजपा के साथ सांठगांठ और पैसों के लेनदेन के जरिए चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया था।
इसके बाद बसपा प्रत्याशी के प्रतिनिधि अशोक गुप्ता ने 4 मई 2024 को भिंड के उमरी थाने में पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। सरकारी अधिवक्ता धर्मेंद्र शर्मा ने बताया कि इस मामले में कोर्ट ने पहले कई बार समन और जमानती वारंट जारी किए थे। साथ ही 16 जनवरी 2026 को अदालत में पेश होने का नोटिस भी दिया गया था, लेकिन जीतू पटवारी अदालत में उपस्थित नहीं हुए।
लगातार गैरहाजिर रहने के कारण अब अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने भिंड के पुलिस अधीक्षक (SP) को निर्देश दिया है कि वे 27 जुलाई को अगली सुनवाई के दौरान जीतू पटवारी की अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित करें। यदि 27 जुलाई को भी जीतू पटवारी अदालत में पेश नहीं होते हैं, तो अदालत उनके खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट या रेड वारंट जारी करने पर विचार कर सकती है। ऐसी स्थिति में उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश कराना पुलिस की जिम्मेदारी होगी। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी।