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अंकिता भंडारी के माता-पिता दिल्ली पुलिस की हिरासत से रिहा, इंडिया गेट पर न्याय की मांग को लेकर हुआ था प्रदर्शन

अंकिता भंडारी के माता-पिता को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। गुरुवार तड़के इंडिया गेट पर प्रदर्शन के दौरान उन्हें हिरासत में लिया गया था। रिहाई के बाद वे तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन से बाहर आए। इस बीच, हिरासत में लिए गए कांग्रेस नेताओं पवन खेड़ा, जोथिमणि और इमरान प्रतापगढ़ी ने पुलिस स्टेशन के अंदर ही विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने और सिक्किम के राज्यपाल के रूप में दुष्यंत कुमार गौतम की नियुक्ति पर सवाल उठा रहे थे।

तड़के 4 बजे पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया

गुरुवार सुबह करीब 4 बजे दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट पर धरने के दौरान अंकिता भंडारी के माता-पिता और कई विपक्षी नेताओं को हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारी मामले में न्याय की मांग कर रहे थे। कांग्रेस नेताओं पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत और काजी निजामुद्दीन ने पुलिस की कार्रवाई की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि अंकिता के लिए न्याय मांगने वालों को निशाना बनाया जा रहा है।

पवन खेड़ा ने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह लोकतांत्रिक स्वतंत्रता में गिरावट को दिखाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक ओर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया जा रहा है, जबकि दूसरी ओर मामले में आरोपों का सामना कर रहे व्यक्ति को संवैधानिक पद पर नियुक्त किया जा सकता है।

राहुल और प्रियंका गांधी ने परिवार से की थी मुलाकात

बुधवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने इंडिया गेट पर धरना दे रहे अंकिता भंडारी के माता-पिता से मुलाकात की थी। परिवार ने बीजेपी नेता दुष्यंत कुमार गौतम को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किए जाने का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने उनसे जुड़े कथित संबंधों की जांच की मांग करते हुए केंद्रीय जांच पूरी होने तक नियुक्ति पर रोक लगाने की अपील की। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

2022 में हुई थी अंकिता भंडारी की हत्या

अंकिता भंडारी की 18 सितंबर 2022 को हत्या कर दी गई थी। उनका शव 24 सितंबर 2022 को चिल्ला नहर से बरामद हुआ था। इस मामले में रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य, निष्कासित बीजेपी नेता विनोद आर्य के बेटे, और रिजॉर्ट के दो कर्मचारियों सौरभ भास्कर तथा अंकित गुप्ता को गिरफ्तार किया गया था।

मामले में आरोपपत्र दाखिल होने के बाद 30 मई 2025 को कोटद्वार की अतिरिक्त जिला न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत ने तीनों आरोपियों को हत्या, सबूत मिटाने और अन्य आरोपों में उम्रकैद की सजा सुनाई थी। अंकिता भंडारी के परिवार की मांग है कि मामले से जुड़े कथित संबंधों की जांच की जाए और न्याय सुनिश्चित किया जाए।