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SC से मुस्लिम पक्ष को झटका, भोजशाला परिसर के 'वैज्ञानिक सर्वे' पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर के "वैज्ञानिक सर्वे" पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस परिसर पर हिंदू और मुस्लिम, दोनों पक्ष दावा करते हैं। 

11वीं शताब्दी के स्मारक 'भोजशाला' भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की देख-रेख में है। हिंदू पक्ष इसे देवी सरस्वती का मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम समुदाय इसे कमल मौला मस्जिद कहता है।

सात अप्रैल, 2003 को एएसआई ने फैसला किया था कि हिंदू मंगलवार को भोजशाला परिसर में पूजा करेंगे, जबकि मुस्लिम लोग शुक्रवार को परिसर में नमाज अदा कर सकेंगे।

जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस पी. के. मिश्रा की बेंच ने वैज्ञानिक सर्वे पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 11 मार्च के आदेश को चुनौती देने वाली मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी की याचिका पर केंद्र, मध्य प्रदेश सरकार, एएसआई को भी नोटिस जारी किया है।