रुद्रपुर: उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में एक पुराने सड़क हादसे के मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने महिला की मौत के लिए जिम्मेदार कार चालक को दोषी मानते हुए एक साल की सजा सुनाई है।
यह मामला 2 अक्टूबर 2016 का है। जानकारी के अनुसार, प्रीत विहार निवासी आनंद यादव ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी दादी लक्ष्मी गांव फाजलपुर महरौला के पास सड़क किनारे घास काट रही थीं। इसी दौरान एक तेज रफ्तार टाटा सफारी कार, जिसे आजाद खान चला रहा था, लापरवाही से वहां पहुंची और महिला को टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी जोरदार थी कि महिला वाहन में फंसकर कुछ दूरी तक घिसटती चली गईं। आसपास मौजूद लोगों ने कार रुकवाकर उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया था।
पुलिस ने बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर चार्जशीट अदालत में दाखिल की। मामले की सुनवाई के बाद प्रथम अपर सिविल जज (सीडि.) हेमंत सिंह की अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।