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उमर खालिद को स्पेशल कोर्ट से भी नहीं मिली जमानत

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) के पूर्व छात्र उमर खालिद को मंगलवार को बड़ा झटका लगा है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की एक स्पेशल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. वह साल 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से जुड़े बड़े षड्यंत्र के मामले में आरोपी हैं. कोर्ट का कहना है कि खालिद की पहली अर्जी खारिज करने के पिछले आदेश को अंतिम रूप दे दिया गया है. खालिद की यह दूसरी नियमित जमानत याचिका थी. उसके ऊपर सख्त गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत केस दर्ज किया गया है.