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Twisha Sharma death case: समर्थ सिंह और उनकी मां की न्यायिक हिरासत 30 जून तक बढ़ी

नोएडा निवासी त्विषा शर्मा (33) की संदिग्ध मौत और कथित दहेज उत्पीड़न मामले में भोपाल की एक अदालत ने मंगलवार को आरोपी समार्थ सिंह और उनकी मां गिरिबाला सिंह की न्यायिक हिरासत 30 जून तक बढ़ा दी। दोनों आरोपियों को उनकी 14 दिन की न्यायिक हिरासत पूरी होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया। मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अदालत से न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

इससे पहले 2 जून को CBI ने समार्थ सिंह और गिरिबाला सिंह को पांच दिन की रिमांड पूरी होने के बाद अदालत में पेश किया था। उस समय अदालत ने दोनों को 16 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। मामला नोएडा की रहने वाली त्विषा शर्मा की मौत से जुड़ा है। 12 मई को उनकी मौत भोपाल स्थित ससुराल में हुई थी। त्विषा के परिजनों का आरोप है कि विवाह के बाद उन्हें दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया गया और मानसिक रूप से परेशान किया जाता था। परिवार ने पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

आरोपों की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच CBI को सौंप दी गई थी। केंद्रीय एजेंसी फिलहाल त्विषा शर्मा की मौत की परिस्थितियों और परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 के तहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

गिरिबाला सिंह पर:

  • धारा 80(2) – दहेज मृत्यु
  • धारा 85 – पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला के साथ क्रूरता
  • धारा 3(5) – समान उद्देश्य से कई व्यक्तियों द्वारा किया गया अपराध

के तहत मामला दर्ज है। इसके अलावा उनके खिलाफ दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत भी कार्रवाई की गई है। CBI मामले की जांच में जुटी हुई है और आगे की कानूनी कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी।