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केरल में 9 जून की आधी रात से मछली पकड़ने पर रोक, राज्य सरकार ने लिया फैसला

केरल सरकार ने गुरुवार को 9 जून की मध्यरात्रि से 31 जुलाई की मध्यरात्रि तक 52 दिनों के लिए केरल तट से दूर समुद्र में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मछली प्रजनन के मौसम के दौरान समुद्री संसाधनों की रक्षा के प्रयासों के तहत प्रतिबंध के बारे में अधिसूचना 29 मई को जारी की गई थी।

मंत्रिमंडल ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर)-राष्ट्रीय अंतःविषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईआईएसटी) को बिना किसी वित्तीय दायित्व के 90 साल की अवधि के लिए 10 एकड़ जमीन पट्टे पर देने का भी फैसला किया।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि सीएसआईआर-एनआईआईएसटी ने तिरुवनंतपुरम के थोंनाक्कल में केरल लाइफ साइंस इंडस्ट्रीज पार्क (केएलआईपी) के बायो 360 लाइफ साइंस पार्क-फेज II में 215 करोड़ रुपये के निवेश से नवाचार, प्रौद्योगिकी और उद्यमिता केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी थी।

कैबिनेट ने राजस्व विभाग के अधीन भूमि बोर्ड के नियंत्रण में संचालित विभिन्न कार्यालयों में 688 अस्थायी पदों को एक वर्ष के लिए और जारी रखने की अनुमति प्रदान की। कैबिनेट ने 1 जनवरी, 2025 से विशेष सरकारी वकीलों के मासिक वेतन को 60,000 रुपये से संशोधित कर 70,000 रुपये करने का भी निर्णय लिया।

रिलीज में कहा गया है कि कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परियोजना दस्तावेज के आधार पर कोझिकोड में अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संस्थान की स्थापना के लिए 643.88 करोड़ रुपये की लागत से संशोधित प्रशासनिक मंजूरी मिल गई हैं।