वकीलों की सेवाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा और अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अपने आज के ऑर्डर में साफ किया है कि वकीलों पर उनकी खराब सेवा या पैरवी की वजह से कंज्यूमर कोर्ट (उपभोक्ता अदालतों) में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता. अदालत ने माना कि वकालत का पेशा व्यापार से अलग है और ये कंज्यूमर प्रोटक्शन एक्ट 1986 (उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986) के दायरे में नहीं आता.
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