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सुप्रीम कोर्ट पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को पराली जलाने पर तुरंत रोक लगाने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने पराली यानी फसल अवशेष जलाने पर तुरंत रोक का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और दिल्ली सरकार तुरंत इसे रोकें,  इसके लिए स्थानीय पुलिस थाना इंचार्ज (SHO) को जवाबदेह बनाया जाए।

कोर्ट ने दिल्ली सरकार को खास तौर पर निशाने पर लेते हुए कहा है कि वह प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए जरूरी कदम उठाने की बजाय ऑड-इवन जैसे दिखावटी काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह शुक्रवार को दोबारा इस मामले पर सुनवाई करेगा। तब तक केंद्र और राज्य इस पर ठोस कार्रवाई करें।

जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धुलिया की बेंच ने कहा कि हर साल अक्टूबर-नवंबर के महीने में दिल्ली के लोगों को जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर होना पड़ता है। इसके लिए दूसरे कारणों के अलावा पराली का जलना विशेष रूप से ज‍िम्मेदार है। यह स्थिति हमेशा के लिए जारी नहीं रहने दी जा सकती।

बेंच ने कहा, ''तात्कालिक कदम के तौर पर यह जरूरी है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और यूपी सरकार पराली जलाने को तुरंत रोकें। स्थायी हल के लिए केंद्र सरकार इस बात पर विचार कि पंजाब में उपजाई जा रही धान की खास किस्म की जगह किसी और फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के जरिए प्रोत्साहन दिया जाए। इससे किसान ठीक अक्टूबर के अंत में तैयार होने वाली इस फसल को उपजाना और फसल अवशेष जलाना कम कर देंगे।''