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Maharashtra: सेशन कोर्ट ने संजय राउत को दी जमानत, मानहानि केस में सजा को चुनौती दी

मुंबई की सेशन कोर्ट ने शुक्रवार को शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत को जमानत दे दी। उन्होंने बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया की तरफ से दायर मानहानि मामले में अपनी सजा को चुनौती दी थी। राउत ने सेशन कोर्ट में अपनी सजा और मजिस्ट्रेट कोर्ट से मिली 15 दिन के जेल की सजा के खिलाफ रिवीजन एप्लिकेशन दायर की है।

राज्यसभा सदस्य शुक्रवार को कोर्ट में पेश हुए और जमानत मांगी। कोर्ट ने उन्हें 50,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दी। न्यायिक मजिस्ट्रेट (फर्स्ट क्लास) आरती कुलकर्णी ने 26 सितंबर को राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मानहानि का दोषी ठहराया था। साथ ही उन्हें 15 दिन की जेल और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी।

हालांकि, कोर्ट ने उन्हें अपील दायर करने के लिए 30 दिन का समय दिया था। राउत ने सेशन कोर्ट में दायर अपनी रिवीजन एप्लिकेशन में कहा कि मजिस्ट्रेट का आदेश "कानून के नजरिए से गलत और तथ्यों के आधार पर गलत" है।

मेधा सोमैया ने दावा किया था कि राउत ने उनके और उनके पति के खिलाफ मीडिया में बेबुनियाद और अपमानजनक आरोप लगाए हैं। उन पर मीरा भयंदर नगर निगम इलाके में पब्लिक टॉयलेट बनवाने में 100 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया गया है।

सोमैया के वकील लक्ष्मण कनाल ने कहा, "चूंकि राउत व्यक्तिगत रूप से पेश हुए, इसलिए हमने उनकी जमानत याचिका का विरोध नहीं किया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें मंजूरी दे दी।"