सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया था. वहीं, अब इस फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में एक पुनर्विचार याचिका दायर की गई है. इस याचिका में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगुआई वाली पांच जजों की संवैधानिक पीठ के फैसले को चुनौती दी गई है. इस याचिका में 17 अक्टूबर के उस फैसले की समीक्षा का अनुरोध किया गया है, जिसमें समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया गया था. उदित सूद नाम के एक व्यक्ति ने यह पुनर्विचार याचिका दायर की है.