दिल्ली हाईकोर्ट ने UAPA मामले में PFI प्रमुख ई अबूबकर को जमानत देने से इनकार कर दिया. दिल्ली हाईकोर्ट ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानि PFI के प्रमुख ई अबूबकर को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत जमानत से इनकार किया. जस्टिस सुरेश कुमार कैत और मनोज जैन की खंडपीठ ने यह आदेश सुनाया.