वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि कॉरपोरेट समूह के अपनी सहायक कंपनियों को दी गई गारंटी पर जीएसटी लागू होगा। जीएसटी परिषद ने इस महीने की शुरुआत में कॉरपोरेट गारंटी पर कर को लेकर स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा था कि इस पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लागू होगा। इसके बाद कर विशेषज्ञों ने पिछले लेनदेन पर जीएसटी लागू होने को लेकर स्पष्टता मांगी थी।
वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को केंद्रीय जीएसटी नियमों में संशोधन को अधिसूचित करते हुए कहा कि कॉरपोरेट गारंटी पर कर अधिसूचना की तारीख से लागू होगा। अधिसूचना में कहा गया कि मूल कंपनी ने जो गारंटी दी है, उस राशि के एक प्रतिशत या वास्तविक प्रतिफल में जो भी अधिक हो, उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा।