महाराष्ट्र के लातूर जिले में 100 से ज्यादा किसानों ने शनिवार को दावा किया कि वक्फ बोर्ड ने उनकी जमीन छीनने की मांग की है जिस पर वे पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि छत्रपति संभाजीनगर में महाराष्ट्र राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की गई है और कुल 300 एकड़ जमीन के लिए 103 किसानों को नोटिस जारी किए गए हैं।
किसान तुकाराम कनवटे ने कहा, "ये जमीनें पीढ़ियों से हमारी हैं। ये वक्फ संपत्ति नहीं हैं। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार हमें न्याय दे। इस मामले पर अदालत में दो सुनवाई हो चुकी है और अगली सुनवाई 20 दिसंबर को है।"
संयोग से, केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड के कामकाज को सुव्यवस्थित करने और इसकी संपत्तियों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए इस साल आठ अगस्त को लोकसभा में वक्फ (संशोधन) विधेयक पेश किया।
विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है। वक्फ का मतलब इस्लामी कानून के तहत विशेष रूप से धार्मिक या धर्म के उद्देश्यों के लिए समर्पित संपत्तियों से है।