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कोचिंग सेंटर फायरिंग मामले में खान सर को मिली अग्रिम जमानत, दोनों बॉडीगार्ड्स को भी राहत

पटना की एक सिविल कोर्ट ने सोमवार को मशहूर शिक्षक और यूट्यूबर फैसल खान (खान सर) को बड़ी राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी। कोर्ट ने इस मामले में उनके तीन स्टाफ सदस्यों को भी अग्रिम जमानत दी है। वहीं, न्यायिक हिरासत में बंद दो निजी सुरक्षा गार्डों को नियमित जमानत मिल गई।यह मामला 2 जून को पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर के बाहर हुई फायरिंग और तोड़फोड़ से जुड़ा है।

खान सर के वकील अरविंद कुमार मावर ने बताया कि कोर्ट ने माना कि गार्डों ने भीड़ से बचाव के लिए आत्मरक्षा में हवा में चेतावनी के तौर पर फायरिंग की थी। इस घटना में किसी को गोली नहीं लगी और न ही कोई घायल हुआ। वकील ने कहा कि जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि खान सर ने फायरिंग का आदेश दिया था। इसी आधार पर कोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी।

इससे पहले अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया था कि अगली सुनवाई तक खान सर के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न की जाए। पटना पुलिस ने इस मामले में खान सर और दो अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। आरोप था कि 2 जून की रात को कुछ लोगों ने कोचिंग संस्थान में तोड़फोड़ और पथराव किया, जिसके बाद वहां मौजूद गार्डों ने हवा में फायरिंग की। पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर दो सुरक्षा गार्डों को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान हथियार बरामद होने और घटनाक्रम की जांच के बाद पुलिस ने खान सर और दो अन्य लोगों का नाम भी एफआईआर में शामिल किया था।