Maharashtra: पुणे की कोर्ट ने पोर्शे एक्सीडेंट मामले में शामिल नाबालिग लड़के के दादा को 28 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा था कि नाबालिग के पिता और दादा ने परिवार के ड्राइवर को कैश और गिफ्ट का लालच देकर एक्सीडेंट का दोष खुद पर लेने का दबाव बनाया था। पुलिस ने परिवार के ड्राइवर को "गलत तरीके से बंधक बनाने" के आरोप में दादा को गिरफ्तार किया है।
नाबालिग के दादा और पिता विशाल अग्रवाल पर आईपीसी की धारा 365 (किसी व्यक्ति को गुप्त रूप से और गलत तरीके से कैद करने के इरादे से अपहरण करना) और 368 (गलत तरीके से छिपाना या कैद में रखना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।