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22 साल पहले 5 महीने की प्रेग्नेंट बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप

बिलकिस बानो की दोषियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया. जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्जल भुयन की बेंच ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोषियों की रिहाई के खिलाफ फैसला सुनाया है. इस का मतलब है कि 11 दोषियों को फिर से जेल जाना होगा. यह फैसला गुजरात सरकार के लिए बड़ा झटका है. गुजरात सरकार ने ही सजा में छूट दी थी.

बिलकिस बानो केस में जिन 11 दोषियों को रिहा किया गया था, वे थे – जसवंत भाई नई, गोविंद भाई नई, राजूभाई सोनी, बाकाभाई वोहानिया, राधेश्याम शाह, शैलेश भट्ट, प्रदीप मोधिंया, बिपिन चंद्र जोशी, कैसरभाई वोहानिया, रमेश चंदना और मितेश भट्ट. इन सभी दोषियों को आज के ऊपरी अदालत के फैसले के बाद फिर से जेल जाना होगा.