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EWS कोटा: दिल्ली में आय की सीमा बढ़ाने का आदेश

दिल्ली हाई कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कोटा के तहत राष्ट्रीय राजधानी के स्कूलों में प्रवेश के लिए मौजूदा आय सीमा को सालाना एक लाख रुपये (8,333 हजार प्रति महीने) से बढ़ाकर पांच लाख रुपये (41,667 प्रति महीने) सालाना करने का आदेश दिया है. सरकार को इसमें संशोधन करने का कहा गया है. अदालत के इस फैसले के बाद जिसकी सालाना आय 5 लाख रुपये होगी वही अपने बच्चे का दाखिला EWS कोटे के तहत स्कूलों में करा सकेगा.

मौजूदा नियम के मुताबिक, एक बच्चा जिसके माता-पिता की कुल आय 1 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है और पिछले तीन वर्षों से दिल्ली में रह रहा है, वह ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए पात्र है. EWS आरक्षण के बड़े मुद्दे पर, कोर्ट ने इसपर ध्यान दिया कि दिल्ली में एक मजूदर, जिसका न्यूनतम वेतन 17,494 रुपये प्रति माह है, लेकिन ऐसे श्रमिकों के बच्चे भी ईडब्ल्यूएस प्रवेश के हकदार नहीं हैं.

बता दें कि कई राज्यों में ये कोटा 8 लाख रुपये का है. कोर्ट ने अपने आदेश में इसका जिक्र भी किया. आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, 2022-23 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 4.44 लाख रुपये थी. दिल्ली स्कूल शिक्षा आदेश, 2011 के अनुसार, सभी स्कूलों को प्रवेश स्तर पर EWS श्रेणी के तहत कम से कम 25% बच्चों को प्रवेश देना आवश्यक है. इन छात्रों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है.