जम्मू कश्मीर के डॉ. बाबू केवी की लगातार कोशिशों की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु रामदेव की कंपनी पतंजलि पर बड़ी कार्रवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और कंपनी के एमडी आचार्य बालकृष्ण की माफी को "जुबानी दिखावा" कहकर उनकी याचिका को खारिज कर दिया है।
डॉ. बाबू केवी ने कहा कि "2022 फरवरी से मैं उत्तराखंड राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण, केंद्रीय आयुष्मान योजना और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सहित कई जगह शिकायत कर रहा था, केंद्रीय आयुष्मान योजना के बार-बार निर्देश के बाद भी पतंजलि ने विज्ञापन जारी रखा। शीर्ष अदालत ने रामदेव और बालकृष्ण को हलफनामा दाखिल करने के लिए आखिरी एक सप्ताह का मौका दिया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है।