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CAA पर रोक, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

New Delhi: याचिकाकर्ता के वकील अनस तनवीर ने कहा कि, "आज सीएए के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। टोटल 237 पीआईएल हैं सीएए के मामले में, 236 पीआईएल सीएए कानून के खिलाफ है, एक पीआईएल मेरी है जो सीएए कानून के समर्थन में है। जो 236 याचिकाएं आई हैं, उनका ये कहना है कि जो सिटिजनशिप दी जा रही है, इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिम को छोड़ दिया गया है। ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। उन्होंने अभी एक नई एप्लीकेशन फाइल किया है, उनका ये कहना है कि सीएए का जो रूल नोटिफाई हुआ है, इस रूल को भी स्टे लगाना चाहिए, हम लोगों ने केंद्र सरकार की तरफ से..., सॉलिसीटर जनरल ने अटॉर्नी जनरल ने सबने इसका विरोध किया है कि नहीं जो रूल नोटिफाई हुआ है, जो सिटिजनशिप दी जा रही है, इस पर कोई स्टे नहीं होना चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तीन सप्ताह का समय केंद्र सरकार को दिया है। अगली सुनवाई इस पर नौ अप्रैल को होगी।" 

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र से नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2024 पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर तीन हफ्ते में जवाब मांगा है।

मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ मामले की अगली सुनवाई नौ अप्रैल को करेगी।

केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि उन्हें 20 याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय चाहिए।

इन याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट से नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का निपटारा होने तक, नियमों पर रोक लगाने की मांग की गई है।