कैश फॉर क्वेरी मामले में लोकपाल ने टीएमसी नेता और निष्काषित सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है. सीबीआई को महुआ मोइत्रा के खिलाफ आईपीसी 203(a) के तहत केस दर्ज कर जांच और 6 महीने के अंदर रिपोर्ट पेश करने को कहा है. इसके साथ आदेश में सीबीआई को हर महीने भी जांच की प्रगति लोकपाल को बताने के लिए कहा गया है.