टीएमसी के खिलाफ विज्ञापन मामले में बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. शीर्ष अदालत ने बीजेपी की याचिका को सुनने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया आपका विज्ञापन गलत है. कलकत्ता हाई कोर्ट ने टीएमसी के खिलाफ बीजेपी के विज्ञापन पर रोक लगा थी. हाई कोर्ट ने टीएमसी के खिलाफ बीजेपी के विज्ञापन पर 4 जून तक रोक लगा दी थी. इसके बाद बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. अब यहां से भी बीजेपी को झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी से कहा कि आपका प्रतिद्वंद्वी आपका दुश्मन नहीं है.
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