Tamil Nadu: तमिलनाडु में मिलावटी कफ सिरप कोल्ड्रिफ बनाने में शामिल श्रीसन फार्मास्युटिकल कंपनी का विनिर्माण लाइसेंस पूरी तरह से रद्द कर दिया गया और कंपनी को बंद करने का आदेश दिया गया। राज्य सरकार ने सोमवार को ये जानकारी दी।
राज्य औषधि नियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान पाया कि कफ सिरप में 48.6 प्रतिशत डायएथिलीन ग्लाइकॉल (डीईजी) नामक एक जहरीला पदार्थ मौजूद था। ये दवा मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत से कथित तौर पर जुड़ी है।
अधिकारियों ने ये भी पाया कि कंपनी में सही अच्छी विनिर्माण प्रथाओं (जीएमपी) और अच्छी प्रयोगशाला प्रथाओं (जीएलपी) का अभाव था और उन्होंने 300 से ज्यादा गंभीर और बड़े उल्लंघन दर्ज किए। कंपनी के मालिक जी. रंगनाथन को हाल ही में मध्य प्रदेश के एक विशेष जांच दल ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के एक मामले में श्रीसन फार्मास्युटिकल्स और उसके कुछ अधिकारियों के परिसरों पर छापेमारी की थी।
सरकार ने विज्ञप्ति में कहा, ‘‘श्रीसन फार्मास्युटिकल्स का दवा निर्माण लाइसेंस पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है और कंपनी को बंद कर दिया गया है। तमिलनाडु में बाकी दवा निर्माण कंपनियों का विस्तृत निरीक्षण करने के आदेश दिए गए हैं।’’