राष्ट्रीय राजधानी के पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की उस याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया, जिसमें उन्होंने 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सरकारी गवाह (अप्रूवर) बनने की अनुमति मांगी है।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) प्रशांत शर्मा ने ED को समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 8 मई के लिए तय की है। ED की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक अतुल कुमार त्रिपाठी ने अदालत में कहा कि जैकलीन की याचिका अस्पष्ट है और इसे समझने के लिए समय चाहिए।
इससे पहले 17 अप्रैल को कोर्ट ने जैकलीन की याचिका पर ED को नोटिस जारी किया था। यह मामला ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग केस से संबंधित है, जिसमें आरोप है कि अभिनेत्री ने कथित तौर पर अपराध की कमाई से उपहार प्राप्त किए थे। जैकलीन ने अपने वकील आशीष बत्रा के जरिए अदालत में आवेदन दाखिल कर अप्रूवर बनने की इच्छा जताई है और जांच में सहयोग करने की बात कही है।
सुनवाई के दौरान अन्य आरोपियों के वकील ने सभी आरोपियों को नोटिस जारी करने की मांग की, जिस पर ED ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यह मामला केवल आवेदक, जांच एजेंसी और अदालत के बीच का है। फिलहाल मामला आरोप तय करने की बहस के चरण में है और जैकलीन को भी अपनी दलीलें पेश करनी हैं।