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चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को राहत नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई टाली

New Delhi: दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव की लंबे समय से पेंडिंग चेक बाउंस केस में बेल आवेदन पर सुनवाई टाल दी। कोर्ट ने उनकी अंतरिम बेल याचिका पर नोटिस भी जारी किया। इसके साथ ही पार्टियों को जवाब फाइल करने के लिए समय दिया, और मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी को तय की।

राजपाल यादव की तरफ से वरिष्ठ वकील भास्कर उपाध्याय ने संवाददाताओं को बताया कि बेल आवेदन पर आगे कार्रवाई नहीं हो सकती क्योंकि दूसरी पार्टी ने अभी तक जवाब फाइल नहीं किया है। वकील ने कहा, "हमने सुनवाई टालने की मांग की थी क्योंकि उत्तरदाताओं ने बेल आवेदन पर जवाब फाइल नहीं किया था। जवाब के लिए केस सोमवार तक टाला जाता है।"

शिकायत करने वाले मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के वकील अवनीत सिंह ने कहा कि यादव ने 1.5 करोड़ रुपये के सात चेक जारी किए थे। सिंह ने कहा, “हर चेक के साथ, उन्हें तीन महीने की जेल और 1.35 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। उन्होंने जुर्माना नहीं भरा और हाई कोर्ट में ऑर्डर को चुनौती दी। पहले दिन, कोर्ट ने कहा कि उनके केस में कोई दम नहीं है।”