Breaking News

बिहार: सद्भाव यात्रा निकालेंगे निशांत कुमार, 3 मई से शुरू होगी यात्रा     |   गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव में BJP का शानदार प्रदर्शन, 15 में से 10 नगर निगम में हासिल की जीत     |   कर्नाटक: मंत्रिमंडल विस्तार की अनुमति के लिए 6 मई के आसपास दिल्ली आ सकते हैं CM सिद्धारमैया     |   कर्नाटक: मंत्री सतीश और मंत्री महादेवप्पा ने खड़गे से की मुलाकात, राज्य के राजनीतिक घटनाक्रमों पर की चर्चा     |   इंडोनेशिया के जकार्ता में भीषण ट्रेन हादसा, 4 की मौत, कई घायल     |  

दिल्ली HC ने वानखेड़े को ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ पर मानहानि का केस मुंबई ले जाने की इजाज़त दी

दिल्ली हाई कोर्ट ने आज आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने उन्हें मुंबई की एक सिविल कोर्ट में मानहानी का मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दे दी है। यह मुकदमा शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज इंटरटेनमेंट द्वारा बनाई गई वेब सीरीज "द बा*ड्स ऑफ बॉलीवुड"** से शुरू हुआ है।

जस्टिस डेवलपमेंट कंपनी ने वानखेड़े की याचिका में यह निर्देश दिए कि सभी पक्ष 12 फरवरी को मुंबई के मलाड स्थित डिंडोशी सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट में पेश होंगे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश समन मानेगा और अब मामले की सुनवाई मुंबई की अदालत में होगी।

यह आरोप वानखेड़े ने दिल्ली हाई कोर्ट के 29 जनवरी के आदेश के बाद दिया था, जिसमें कहा गया था कि इस मामले की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र दिल्ली कोर्ट के पास नहीं है। उस आदेश में बताया गया था कि सभी पक्ष मुंबई में रहते हैं और कथित घटनाएं भी एक साथ हैं, इसलिए मुंबई की अदालतों में ही इस मामले की सुनवाई हो सकती है।

समीर वानखेड़े का आरोप है कि वेब सीरीज में उनके खिलाफ मानहानिका की कहानी दिखाई गई है। उनका कहना है कि यह सीरीज प्राइवेट डेस्टिनर्स ड्रेन और 2021 के ग्रेडेस्ट केस में आर्यन खान की गर्लफ्रेंड का बदलाव लेने के इरादे से बनाई गई है।

वानखेड़े ने रेड चिलीज इंटरटेनमेंट और विलासिता के खिलाफ मुकदमे में सीरीज पर रोक लगाने और 2 करोड़ रुपये की हर्जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर हर्जाना दिखाई देता है तो वह कैंसर पीड़ितों के इलाज के लिए टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में दान करेंगे।