सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के मानकों को पूरा नही करने पर परिवहन विभाग ने 35 वाहन अनफिट पाये गये जिनमें से 29 वाहन के खिलाफ कार्यवाही की गई। परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जब तक ये वाहन मानकों को पूरा नहीं करेगे इन्हे सड़क पर नही चलने दिया जायेगा।
एआरटीओ प्रशासन सियाराम वर्मा ने बताया की परिवहन आयुक्त के निर्देशन में पूरे उत्तर प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें गौतमबुद्ध नगर में 1 जुलाई से 15 जुलाई तक अभियान चलाया गया, खासकर के स्कूल बसों या स्कूल वाहनों के खिलाफ़ चलाया गया है। जिले स्कूलों में 1962 वाहन चल रहे है, जिसमें 35 वाहन अनफिट हैं। इन 35 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अभियान भी चलाया गया है और इनको लगातार नोटिस देने के और फ़ोन करने के बावजूद 35 वाहन अभी अनफिट चल रहे हैं तो इसको ठीक कराने के कहा गया है, 29 वाहनों पर कार्रवाई हुई है, बाकी अभी भी कार्रवाई चल रही है।
सियाराम वर्मा ने बताया कि इस संबंध में डीआईओएस, जिला विद्यालय निरीक्षक और जिलाधिकारी को भी पत्र लिखा गया है कि स्कूल ऐसे वाहन जो अनफिट है और स्कूल वाहनों को चला रहे हैं और फिट नहीं करा रहे हैं उनके मान्यता के खिलाफ़ कार्रवाई किया जाए, क्योंकि इनको बार बार नोटिस दिया जा चुका है। हम लोगों को सख्त निर्देश है कि अगर स्कूल के वाहन कमेटी ऑन रोड सेफ्टी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई उसके स्टैंडर्ड पर अगर वो फिट नहीं हैं तो उनको नहीं चलने दिया जायेगा।