Breaking News

स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ POCSO केस में FIR, BNS की 5 धाराओं के तहत मामला दर्ज     |   अफ्रीकी द्वीप देश केप वर्डे में सड़क हादसा, 25 लोगों की मौत     |   मणिपुर के चुराचांदपुर में एनकाउंटर, UKNA के 2 उग्रवादी ढेर     |   राम मंदिर चंदा चोरी मामले में 8 आरोपियों की बढ़ी मुश्किलें, 18 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे     |   PM मोदी कल मंत्रियों के साथ करेंगे रिव्यू मीटिंग, मंत्रालयों के कामकाज का लेंगे जायजा     |  

NEET-PG 2025 परीक्षा अब एक ही पाली में होगी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

New Delhi: उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि 15 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातकोत्तर (नीट-पीजी) 2025 दो पालियों के बजाय एक ही पाली में आयोजित की जाए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने संबंधित प्राधिकारियों को एक पाली में परीक्षा आयोजित कराने की व्यवस्था करने और पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। 

पीठ में न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया भी शामिल थे। पीठ ने कहा कि दो पालियों में परीक्षा आयोजित करने से मनमानी होती है। न्यायालय ने कहा, “किसी भी दो प्रश्नपत्रों के कठिनाई या सरलता का स्तर एक समान नहीं कहा जा सकता।” पीठ ने ये आदेश नीट-पीजी 2025 परीक्षा दो पालियों में आयोजित कराने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया।