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NEET-UG ‘गड़बड़ी’ में सीबीआई जांच की मांग, SC ने NTA को नोटिस कर मांगा जवाब

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी, 2024 में कथित अनियमितताओं की सीबीआई से जांच के अनुरोध वाली याचिका पर शुक्रवार को केंद्र और एनटीए से जवाब मांगा। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशन बेंच ने सीबीआई और बिहार सरकार से भी दो सप्ताह के अंदर जवाब मांगा। 

बेंच हितेन सिंह कश्यप की दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने कहा कि दूसरी लंबित याचिकाओं के साथ जनहित याचिका पर आठ जुलाई को सुनवाई की जाएगी, जब सुप्रीम कोर्ट गर्मी की छुट्टियों के बाद बैठेगी। 

केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उसने एमबीबीएस और ऐसे अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए परीक्षा देने वाले 1,563 उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए हैं। 

केंद्र ने कहा था कि उनके पास या तो दोबारा परीक्षा देने या ग्रेस मार्क को छोड़ने का विकल्प होगा। ये परीक्षा पांच मई को 4,750 केंद्रों पर हुई थी और इसमें करीब 24 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। नतीजे 14 जून को घोषित किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन उत्तर पुस्तिकाओं की जांच पहले पूरा हो जाने की वजह से चार जून को नतीजे घोषित कर दिए गए।