दक्षिण दिल्ली के कालकाजी में गोविंदपुरी की झुग्गियों को खाली करने का नोटिस मिला है। डीडीए के इस नोटिस के बाद से इलाके के लोग काफी परेशान हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भूमिहीन कैंप में नोटिस चस्पा किया है, जिसमें लोगों को 10 जून तक जमीन खाली करने का आदेश दिया गया है।
दरअसल, इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। अदालत ने इलाके में अतिक्रमण अभियान को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अतिक्रमण हटाने को मंजूरी दे दी। कोर्ट के इस फैसले के बाद भूमिहीन कैंप पर डीडीए के बुलडोजर चलाने का रास्ता साफ हो गया है।
भूमिहीन कैंप में लोग सालों से रह रहे हैं। डीडीए के नोटिस से यहां के लोगों को चिंता सता रही है। उनके सामने सबसे बड़ा संकट नए आशियाने का है। भूमिहीन कैंप में उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे देश के दूसरे राज्यों से आए प्रवासी मजदूर रहते हैं।
झुग्गी-झोपड़ी को राजधानी से हटाने और उनके पुनर्वास के लिए साल 2015 में एक नीति तैयार की गई थी। डीडीए के अनुसार डीयूएसआईबी नीति के हिसाब से एक जनवरी 2015 से पहले भूमिहीन कैंप के 1,862 परिवारों को पुनर्वास के लिए योग्य पाया गया और उन्हें कालकाजी एक्सटेंशन में फ्लैट दिए जाएंगे।